Last Updated: Wednesday, April 25, 2012, 12:39
दिल्ली सरकार ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसने मोटर वाहन नियमों में संशोधन करने का फैसला किया है ताकि दो पहिया वाहनों की पिछली सीट पर बैठने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और उनके लिए हेलमेट पहनना आवश्यक बनाया जाए।