Last Updated: Sunday, November 25, 2012, 17:09
लोकपाल को किसी भी जनसेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का अधिकार होगा। संसद की एक समिति ने विधेयक के एक प्रावधान में संशोधन कर इस बात की सिफारिश की है। इसमें कहा गया है कि लोकपाल को आरोप तय करने के लिए किसी पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है।