Last Updated: Wednesday, January 2, 2013, 20:29
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कंपनियों द्वारा शेयरों की पुनखर्रीद के मौजूदा नियमों में बदलाव का प्रस्ताव किया है। नए नियमों के तहत कंपनियों को शेयरों की वापस खरीद तीन माह में पूरी करनी होगी और उन्हें पुनखर्रीद लक्ष्य का कम से कम 50 फीसद पूरा करना होगा।