Last Updated: Thursday, February 6, 2014, 00:28
अनिल अंबानी समूह की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को राहत देते हुए बिजली क्षेत्र के शीर्ष न्यायाधिकरण ने दिल्ली राज्य बिजली नियामक ‘डीईआरसी’ को कंपनियों के लाइसेंस निरस्त करने के मामले में बिना उसकी अनुमति के अंतिम फैसला नहीं करने का निर्देश दिया है।