Last Updated: Tuesday, April 22, 2014, 09:30
लोक जनशक्ति पार्टी सुप्रीमो रामविलास पासवान के हाजीपुर संसदीय सीट से गत 15 अप्रैल को नामांकन पर्चा दाखिल करने के समय दिए हलफनामे में अपनी पहली पत्नी के नाम का जिक्र नहीं कर उनका नाम छिपाने को लेकर की गई शिकायत पर पासवान की ओर से अपनी पहली पत्नी को वर्ष 1981 में तलाक दे देने का दस्तावेज पेश करने पर निर्वाचन आयोग ने उक्त शिकायत को खारिज कर दिया।