रामविलास ने पहली पत्नी को 1981 में ही दिया तलाक

पटना : लोक जनशक्ति पार्टी सुप्रीमो रामविलास पासवान के हाजीपुर संसदीय सीट से गत 15 अप्रैल को नामांकन पर्चा दाखिल करने के समय दिए हलफनामे में अपनी पहली पत्नी के नाम का जिक्र नहीं कर उनका नाम छिपाने को लेकर की गई शिकायत पर पासवान की ओर से अपनी पहली पत्नी को वर्ष 1981 में तलाक दे देने का दस्तावेज पेश करने पर निर्वाचन आयोग ने उक्त शिकायत को खारिज कर दिया।

67 वर्षीय पासवान द्वारा नामांकन पर्चा के साथ जमा किए गए हलफनामे में पासवान ने हाजीपुर संसदीय सीट से गत 15 अप्रैल को नामांकन पर्चा दाखिल करने के समय दिए हलफनामें में अपनी दूसरी पत्नी के नाम का उल्लेख किया था तथा पहली पत्नी के नाम का जिक्र नहीं किया था।

जदयू उम्मीदवार और हाजीपुर से निवर्तमान सांसद रामसुंदर दास के प्रस्तावक कन्हैया प्रसाद द्वारा पासवान के खिलाफ की गयी उक्त शिकायत की सुनवाई के समय लोजपा उम्मीदवार के वकील और उनके प्रस्तावक उमेश प्रसाद शाही द्वारा जिला निर्वाची पदाधिकारी को बताया कि लोजपा सुप्रीमो ने अपनी पहली पत्नी राजकुमारी देवी को वर्ष 1981 में ही तलाक दे दिया था। जिला निर्वाची पदाधिकारी ने शाही द्वारा पेश दस्तावेज के आधार पर कन्हैया प्रसाद द्वारा दायर शिकायत को खारिज करते हुए उनके नामांकन को सही ठहराया।

शाही ने बाद में पत्रकारों को बताया कि दोनों की सहमति से तलाक होने को लेकर उन्होंने दस्तावेज पेश किए हैं और उसके बाद लोजपा सुप्रीमो और उनकी पहली पत्नी के बीच कोई संबंध नहीं है। जिला निर्वाची पदाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि पासवान का नामंकन पत्र छंटनी के बाद सही पाया गया। पासवान ने अपने नामांकन पर्चा में पत्नी की सपंत्ति वाले स्थान पर अपनी दूसरी पत्नी रीना पासवान का नाम लिखा था पर उनकी पहली पत्नी राजकुमारी देवी के नाम का उल्लेख नहीं किया था। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, April 22, 2014, 09:30
First Published: Tuesday, April 22, 2014, 09:30
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