भड़काऊ भाषण मामले में बीजेपी नेता गिरिराज सिंह को मिली अग्रिम जमानत

by Sanjeev Kumar Dubey
भड़काऊ भाषण मामले में बीजेपी नेता गिरिराज सिंह को मिली अग्रिम जमानतज़ी मीडिया ब्यूरो/संजीव कुमार दुबे

नई दिल्ली: भड़काऊ भाषण मामले में बीजेपी नेता गिरिराज सिंह को अग्रिम जमानत मिल गई है। पटना सिविल कोर्ट ने इस मामले में गिरिराज सिंह को अग्रिम जमानत दे दी है। गिरिराज ने गुरुवार सुबह बोकारो और पटना की संयुक्त पुलिस टीम के छापेमारी किए जाने के बाद अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी।

गौर हो कि गिरिराज सिंह पर झारखंड के बोकारो के हरला थाना में पिछले 21 अप्रैल को, देवघर में 20 अप्रैल को और बिहार की राजधानी पटना में 21 अप्रैल को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के अलग-अलग मामलों में एफआईआर दर्ज की गई थी।

गिरिराज ने अपने खिलाफ पटना एयरपोर्ट थाना में पिछले 21 अप्रैल को दर्ज चुनाव आचार संहिता के एक मामले में अपने वकील के माध्यम दायर उनकी याचिका पर जिला जज विरेंद्र कुमार ने सुनवाई की तारीख शुक्रवार निर्धारित की है। झारखंड में गैर जमानती वॉरेंट जारी होने पर गिरिराज ने बुधवार को कहा था कि वह गुरुवार को अदालत के समक्ष सर्मपण करेंगे लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया

उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि जो लोग भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं उन्हें चुनाव के नतीजे आने के बाद पाकिस्तान जाना होगा। चुनाव आयोग ने गिरिराज के विवादस्पद बयान को लेकर उनके बिहार एवं झारखंड में जनसभा करने, जुलूस निकालने, रैली और रोड शो करने पर गत 22 अप्रैल को रोक लगा दी थी। चुनाव आयोग ने गिरिराज को अलग से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।


(एजेंसी इनपुट के साथ)
First Published: Friday, April 25, 2014, 08:40
First Published: Friday, April 25, 2014, 08:40
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