ज़ी मीडिया ब्यूरो आसनसोल : भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बाबुल सुप्रियो ने आसनसोल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। बाबुल सुप्रियो पर
रानीगंज थाना कांड संख्या 129/14, भारतीय दंड संहिता की धारा आठ (बी) (दो) ऑफ द नेशनल हाइवे एक्ट 1956 के तहत उन पर बिना अनुमति नेशनल हाइवे सरख जाम करने का आरोप है। जबकि रानीगंज थाना कांड संख्या 130/14 में उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट की प्राथमिकी दर्ज है।
गौर हो कि 12 अप्रैल को एगरा में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा प्रार्थी श्री सुप्रियो व उनके समर्थकों के साथ तृणमूल समर्थकों ने मारपीट की थी। इसके विरोध में समर्थकों ने उसी दिन रानीगंज में एनएच 60 जाम किया था। इस संबंध में तीन प्राथमिकी दर्ज हुई। पहली प्राथमिकी सुप्रियो ने तृणमूल के ब्लॉक अध्यक्ष डॉ सेनापति मंडल व समर्थकों के खिलाफ दर्ज कराया। बाबुल पर सड़क जाम करने और मारपीट के दौरान अवैध हथियार रखने का मुकदमा दर्ज किया गया था।
सुप्रियो ने कानूनी सलाहकारों से सलाह-मशविरे के बाद सरेंडर करने का फैसला किया। वह रानीगंज पुलिस के सामने 18 अप्रैल को भी पेश हुए थे। इस बीच बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस पर सत्ताधारी पार्टी को फेवर करने का आरोप लगाया है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
First Published: Tuesday, April 22, 2014, 09:51