
नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कहा कि एक्जिट पोल यानी मतदान बाद सर्वेक्षणों पर मतगणना के दिन 16 मई तक प्रतिबंध रहेगा, लेकिन तुरंत बाद आयोग ने बदलाव करते हुए स्पष्ट किया कि यह प्रतिबंध 12 मई को लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान की समाप्ति तक ही लागू रहेगा।
चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा, ‘‘एक्जिट पोल पर 12 मई को मतदान समाप्त हो जाने के आधे घंटे बाद तक प्रतिबंध रहेगा।’’ 12 मई को अंतिम चरण का मतदान है।
चुनाव आयोग में निदेशक धीरेन्द्र ओझा ने कहा कि बहु चरणों वाले चुनाव में प्रतिबंध मतदान शुरू होने के समय से शुरू हो जाता है और अंतिम चरण का मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद यह प्रतिबंध समाप्त होता है।
चुनाव आयोग का यह स्पष्टीकरण चुनाव आयुक्त एच एस ब्रह्मा के उस बयान के तुरंत बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि एक्जिट पोल का प्रसारण 16 मई के पहले नहीं हो सकता।
ब्रहमा ने यहां इंडियन वुमेन प्रेस कोर्प के साथ बातचीत के दौरान कहा, ‘‘आप 16 मई मतगणना के दिन से पहले एक्जिट पोल नहीं कर सकते .. हम 16 मई की शाम से पहले आपको आपना मुंह खोलने की इजाजत नहीं देंगे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘16 मई को शाम को आप खुलकर एक्जिट पोल का प्रसारण कर सकते हैं... एक्जिट पोल मतगणना के बाद ही है। जल्दबाजी क्या है। मुश्किल से 150 घंटे हैं (12 मई और 16 मई के बीच)।
यह पूछे जाने पर कि 16 मई से पहले एक्जिट पोल क्यों नहीं प्रसारित हो सकता ब्रहमा का तर्क था कि अनेक स्थानों पर पुनर्मतदान हो सकता है। उन्होंने कहा कि कानून बहुत स्पष्ट है। कानून के मुताबिक एक्जिट पोल प्रतिबंधित है। 2010 में हमने एक्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाया था। कानून के मुतबिक ... 16 मई के पहले कोई एक्जिट पोल नहीं।
चुनाव आयोग के सूत्रों ने बाद में कहा कि तिथि को लेकर स्पष्ट किया कि यह ब्रहमा की जुबान फिसलने का मामला है। (एजेंसी)
First Published: Saturday, May 10, 2014, 09:12