
नई दिल्ली : आने वाले महीने में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव पूर्व सर्वेक्षण के प्रसारण और प्रकाशन पर चुनाव आयोग के रोक लगाने की संभावना नहीं है क्योंकि आयोग ने विधि मंत्रालय से कहा है कि वह संविधान के तहत प्राप्त अधिकार का उपयोग कर ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता है और वह चाहता है कि सरकार इस मुद्दे पर कानून बनाए।
कुछ समय पहले ही विधि मंत्रालय ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया था कि वह अनुच्छेद 324 के तहत अपनी शक्तिओं का उपयोग करते हुए चुनाव पूर्व सर्वेक्षण पर रोक लगा सकता है। आयोग ने इसका जवाब देते हुए सरकार से कहा कि इस बारे में कानून बनाना बेहतर विचार होगा।
चुनाव आयोग को लगता है कि अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव पूर्व सर्वेक्षण को प्रतिबंधित करना कानूनी तौर पर बनाये रखने योग्य नहीं होगा। आयोग ने विधि मंत्रालय से कहा कि चूंकि एक्जिट पोल कानून के तहत प्रतिबंधित है, चुनाव पूर्व सर्वेक्षण के बारे में भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए। (एजेंसी)
First Published: Sunday, March 30, 2014, 15:33