भड़काऊ भाषण पर तोगड़िया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

भावनगर: विश्व हिूंद परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ साम्प्रदायिक भावनाएं भड़काने के मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की है। तोगड़िया द्वारा यहां एक समुदाय के स्थानीय लोगों से हिंदू बहुल इलाके में एक मुस्लिम द्वारा खरीदे गए एक मकान पर जबरन कब्जा करने की बात कथित रूप से कहने के बाद यह प्राथमिकी दर्ज की गई है।

जिला कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी पी के सोलंकी ने कहा कि उनके (तोगड़िया) खिलाफ निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के उल्लंघन के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए), 153 (बी) और 188 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आईपीसी की धारा 153 (ए)‘ अव्यवस्था पैदा करने, धार्मिक समूहों के बीच शत्रुता को बढावा देने और लोगों को हिंसा को लिए भड़काने के इरादे संबंधी मामले से संबंधित है।

आईपीसी की धारा 153 (बी) किसी विशेष धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्रीय समूह या सम्प्रदाय से संबंधित होने के कारण किसी वर्ग के लोगों को भारत के नागरिक के तौर पर उनके अधिकारों से वंचित रखने की बात पर जोर देने, इस बात का प्रचार करने या छापने वालों से निपटती है।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, April 22, 2014, 14:50
First Published: Tuesday, April 22, 2014, 14:50
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