ज़ी मीडिया ब्यूरोनई दिल्ली: भड़काऊ भाषण के आरोप में फंसे बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह गुरुवार यानी 24 अप्रैल को पटना कोर्ट में सरेंडर करेंगे।
गौर हो कि बोकारो (झारखंड) की अदालत ने भड़काऊ भाषण देने के लिए बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता गिरिराज सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। उपसंभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित शेखर की अदालत ने गिरिराज सिंह की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। पुलिस ने मंगलवार को सिंह की गिरफ्तारी की अनुमति के लिए अदालत में याचिका दाखिल की थी। झारखंड के बोकारो और देवघर जिलों में सिंह के खिलाफ दो प्राथमिकियां (एफआईआर) दर्ज की गई हैं।
इस बीच गिरिराज सिंह ने ज़ी मीडिया के साथ बातचीत में कहा है कि उनपर लगे आरोप निराधार है। गिरिराज ने कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से समझा गया । उन्होंने चुनाव आयोग से फैसले पर पुनर्विचार करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि मुझे अपने बयान पर कोई अफसोस नहीं है।
गिरिराज सिंह ने कहा था कि जो लोग नरेंद्र मोदी (भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार) के प्रधानमंत्री बनने का विरोध कर रहे हैं, वे सब पाकिस्तान के समर्थक हैं। गिरिराज सिंह की गिरफ्तारी के लिए एक पुलिस दल गठित किया गया है, जो बिहार पुलिस की मदद से आगे की कार्रवाई करेगा।
साथ ही चुनाव आयोग ने गिरिराज सिंह के उस विवादस्पद बयान को लेकर उनके बिहार एवं झारखंड में प्रचार करने पर रोक लगा दी है जिसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देने वालों का स्थान पाकिस्तान में है।
आयोग ने गिरिराज को अलग से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। बिहार और झारखंड के मुख्य सचिवों को भेजी सूचना में चुनाव आयोग ने कहा कि इन दोनों राज्यों में जिला प्रशासन भाजपा नेता गिरिराज सिंह को जनसभा करने, जुलूस निकालने, रैली और रोड शो की इजाजत नहीं दें।
गिरिराज सिंह बिहार के पूर्व मंत्री और नवादा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि गिरिराज का बयान न सिर्फ आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन है, बल्कि आईपीसी एवं जनप्रतिनिधित्व कानून के कई प्रावधानों के तहत गंभीर अपराध भी है।
(एजेंसी इनपुट के साथ )
First Published: Wednesday, April 23, 2014, 14:33