दिल्ली में मतदान के दिन 10 अप्रैल को अवकाश घोषित

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में दस अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दिन दिहाड़ी एवं अनुबंधित कर्मचारियों के अलावा सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को दस अप्रैल को सवैतनिक अवकाश मिलेगा।

दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है कि जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 135 बी (आई) के प्रावधान के मुताबिक किसी भी कारोबार, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत व्यक्ति, जो मतदान के लिए हकदार है, को दिल्ली में 10 अप्रैल को मतदान के दिन छुट्टी मिलेगी।

आदेश में कहा गया है कि इन प्रावधानों के तहत सभी प्रतिष्ठान एवं दुकान, जिनमें ऐसे भी प्रतिष्ठान शामिल हैं जहां शिफ्ट में ड्यूटी होती है, मतदान के दिन बंद रहेंगे और छुट्टी करने पर वेतन से कोई कटौती नहीं करेंगे। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, April 8, 2014, 09:47
First Published: Tuesday, April 8, 2014, 09:47
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