हेट स्पीच मामला: गिरिराज की अग्रिम जमानत अर्जी देवघर अदालत ने खारिज की

हेट स्पीच मामला: गिरिराज की अग्रिम जमानत अर्जी देवघर अदालत ने खारिज कीदेवघर (झारखंड) : बिहार भाजपा नेता गिरिराज सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी देवघर की एक अदालत ने आज खारिज कर दी। वह कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भाषण देने के आरोपों का सामना कर रहे हैं। देवघर की जिला और सत्र अदालत के न्यायाधीश (प्रथम) पंकज श्रीवास्तव ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी करने के एक हफ्ते बाद उनकी अर्जी खारिज कर दी।

इससे पहले बोकारों की एक अदालात ने इसी तरह के आरोपों पर उनकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। लेकिन झारखंड उच्च न्यायालय ने कल उस फैसले का रद्द कर दिया था। 18 अप्रैल को कथित भड़काउ भाषण देने के बाद दर्ज प्राथमिकी पर भाजपा नेता के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी किए गए थे। उस भाषण में सिंह ने कथित तौर पर कहा था कि जो लोग भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ेगा।

सिंह को 25 अप्रैल को पटना के जिला और सत्र न्यायाधीश बिरेंद्र कुमार से ऐसे ही आरोपों में दर्ज मामले पर जमानत मिल गई थी। सिंह ने अपने कथित भड़काउ भाषण को 20 अप्रैल को पटना हवाई अड्डे पर दोहराया था और चुनाव आयोग के कहने पर पटना प्रशासन ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
(एजेंसी)






First Published: Saturday, May 3, 2014, 14:25
First Published: Saturday, May 3, 2014, 14:25
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