भड़काऊ भाषण केस: गिरिराज सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

भड़काऊ भाषण केस: गिरिराज सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिजज़ी मीडिया ब्‍यूरो

पटना : भड़काऊ भाषण देने को लेकर विवादों में घिरे बीजेपी नेता गिरिराज सिंह की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी गई। जानकारी के अनुसार, झारखंड के बोकारो कोर्ट ने गिरिराज की याचिका को खारिज किया। गौर हो कि बीते दिनों भड़काऊ भाषण मामले में गिरिराज के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। बोकारो अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

इससे पहले, गिरिराज सिंह को उस समय कुछ राहत मिली थी जब पटना की अदालत ने चुनाव प्रचार के दौरान उनके कथित नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी। पटना जिला और सत्र न्यायाधीश बीरेंद्र कुमार ने जन प्रतिनिधित्व कानून, 1950 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत 21 अप्रैल को पटना हवाईअड्डा पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के संदर्भ में सिंह को जमानत दी।

नीतीश कुमार सरकार में पूर्व मंत्री रहे सिंह 19 अप्रैल को झारखंड के देवघर जिले में एक चुनावी सभा के दौरान यह कह कर विवादों में आ गए थे कि नरेंद्र मोदी का विरोध करने वालों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। सिंह के वकील जर्नादन राय ने अदालत के सामने दलील दी कि उनके मुवक्किल सक्षम प्राधिकार के समक्ष पहले ही कारण बताओ नोटिस का जवाब दे चुके हैं और उनका बयान किसी खास जाति अथवा समुदाय को लक्ष्य करके नहीं दिया गया। उनके नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए देवघर, बोकारो और पटना में उनके खिलाफ तीन प्राथमिकी दर्ज की गई है।

बोकारो पुलिस के एक दल ने पटना में सिंह को गिरफ्तार करने के लिए उनके आवास पर छापा मारा था लेकिन सिंह वहां नहीं मिले थे।
First Published: Monday, April 28, 2014, 12:48
First Published: Monday, April 28, 2014, 12:48
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