अमित शाह के खिलाफ अर्जी पर विचार से HC का इंकार

इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज उस याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया जिसमें आजमगढ़ को आतंकवादियों का अड्डा बताए जाने वाले अमित शाह के बयान को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग को आदेश देने की मांग की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत के साथ चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए। यह याचिका जावेद मोहम्मद नामक व्यक्ति की ओर से दायर की गई है। वह ‘अल्पसंख्यक उत्पीड़न विरोधी कानूनी अधिकार मंच’ नामक संगठन के संयोजक हैं।

(एजेंसी)
First Published: Monday, May 12, 2014, 22:49
First Published: Monday, May 12, 2014, 22:49
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