भड़काऊ भाषण मामले में गिरिराज की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगाई रोक

भड़काऊ भाषण मामले में गिरिराज की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगाई रोकदेवगढ (झारखंड) : देवगढ की एक अदालत ने एक चुनावी रैली में कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह की गिरफ्तारी पर तीन मई तक के लिए रोक लगा दी। सिंह के वकीलों ने यहां संवाददाताओं को बताया कि पूर्व मंत्री ने गिरफ्तारी पर रोक के संबंध में एक याचिका दायर की थी जिसके बाद देवगढ जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव ने यह आदेश दिया।

सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि निर्वाचन आयोग तीन अलग अलग स्थानों पर दर्ज इन्हीं आरोपों को लेकर उन्हें नोटिस दे चुका है और वह पहले ही उसका जवाब दे चुके हैं।

सिंह के खिलाफ दर्ज तीन प्राथमिकियों में से पहली प्राथमिकी देवगढ के मोहनपुर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी। इस प्राथमिकी में उन पर 18 अप्रैल को चुनावी रैली के दौरान भड़काउ भाषण देने का आरोप लगाया गया हैं जहां उन्होंने कथित रूप से कहा था कि भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का विरोध करने वालों को पाकिस्तान में जगह खोजनी होगी।

प्राथमिकी में उन पर यह कहने के मामले में भी आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार गोमांस का निर्यात करने वालों को छूट देती है जबकि उनको पालने वालों पर कर लगाती है। (एजेंसी)


First Published: Tuesday, April 29, 2014, 10:48
First Published: Tuesday, April 29, 2014, 10:48
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