पूर्व जेडीयू नेता साबिर अली ने बीजेपी नेता नकवीं पर मानहानि का केस किया

पूर्व जेडीयू नेता साबिर अली ने बीजेपी नेता नकवीं पर मानहानि का केस कियाज़ी मीडिया ब्यूरो

नई दिल्ली: पूर्व जदयू नेता साबिर अली ने बीजेपी उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी पर मानहानि का केस किया है। यह केस सोमवार को किया गया है। बीजेपी से 24 घंटे के अंदर बाहर निकाले गए साबिर अली की पत्नी यास्मीन बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी के घर के बाहर धरने पर बैठ गई हैं। यास्मीन की मांग हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी सबके सामने अपने बयान पर माफी मांगें।

गौर हो कि साबिर अली ने नकवी की ओर से लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए रविवार को कहा था कि अगर आरोप साबित होते हैं तो वह फांसी पर लटकने के लिए तैयार हैं।

उल्लेखनीय है किन नई दिल्ली में रविवार को साबिर अली ने नकवी को चुनौती देते हुए कहा था कि या तो वह यह साबित करें कि मैंने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासिन भटकल को शरण दी थी या लिखित में माफी मांगे। राज्यसभा सांसद साबिर अली ने कहा कि मुझ पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। नकवी के आरोपों से मैं आहत हूं। मेरा किसी आतंकी से संबंध नहीं है।

उन्होंने कहा था कि मैं छह साल से राज्यसभा में हूं। जब मैं जदयू में था तब किसी ने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा। नकवी भी राज्यसभा में हैं। हमारे बीच दोस्ताना संबंध थे। उस वक्त उन्होंने मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहा। कुछ दिन पहले हम दोनों फ्लाइट में भी साथ-साथ थे।

साबिर अली की बीवी ने नकवी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी देते हुए कहा,मैं उनको कानूनी नोटिस भेज रही हूं। नकवी या तो 24 घंटे में लिखित में माफी मांगे या भटकल के साथ संबंधों के आरोप साबित करें। अगर उन्होंने ऎसा नहीं किया तो मैं उनके घर के बाहर धरने पर बैठ जाऊंगी।

साबिर अली पहले जनता दल यूनाइटेड में थे। भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी की तारीफ के कारण उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। चंद दिन पहले साबिर अली को भाजपा में शामिल किया गया था। मुख्तार अब्बास नकवी ने इसका विरोध करते हुए ट्वीट किया कि भटकल का दोस्त आ गया अब दाऊद भी भाजपा में शामिल होगा। इस ट्वीट से पार्टी मुश्किल में पड़ गई। उसके बाद विरोध बढ़ता देख पार्टी ने शनिवार को साबिर अली की सदस्यता खत्म कर दी गई थी जिसे लेकर साबिर बेहद नाराज दिखे थे। उन्होंने कहा कि उनकी सदस्यता रद्द करने की बजाय होल्ड पर रखी जाए और मामले की जांच करा ली जाए।

(एजेंसी इनपुट के साथ)
First Published: Monday, March 31, 2014, 15:18
First Published: Monday, March 31, 2014, 15:18
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