Last Updated: Saturday, September 7, 2013, 09:09
साल 1992 से 96 के बीच बिना उचित जमानत के लोन देकर कथित तौर पर 31.75 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के मामले में सीबीआई की अदालत ने इंडियन बैंक के पूर्व चेयरमैन और प्रबंध निदेशक एम गोपालकृष्णन तथा छह अन्य पूर्व शीर्ष बैंक अधिकारियों को आज एक साल के कड़े कारावास की सजा सुनाई।