Last Updated: Monday, October 21, 2013, 18:49
कोयला खदानों के आवंटन निरस्त करने के लिये जनहित याचिका दायर करने वाले एक वकील ने उच्चतम न्यायालय में एक अर्जी दायर कर अनुरोध किया कि प्रधानमंत्री को उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला और पूर्व कोयला सचिव पी सी पारेख के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिये हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जाये।