Last Updated: Wednesday, December 7, 2011, 14:42
ओडिशा के कंधमाल जिले की एक अदालत ने 2008 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान आगजनी, दंगा और घातक हथियारों के साथ अवैध जमावड़ा के लिए 17 लोगों को दोषी करार दिया और उन्हें तीन साल की सजाए कैद बामुशक्कत और पांच हजार रूपये का जुर्माना सुनाया।