Last Updated: Thursday, April 4, 2013, 20:39
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केन्द्र और राज्य सरकारों से कहा कि यातायात नियमों के उल्लंघन, विशेषकर अतिविशिष्ट व्यक्तियों वाली लाल बत्ती गाड़ियों, के मामले में वाहन जब्त करने और जुर्माने की राशि दस हजार रुपए करने जैसे कठोर प्रावधान किए जाएं।