Last Updated: Monday, July 1, 2013, 12:52
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एस्सार टेक्नोलाजीज लिमिटेड और लूप टेलीकाम की वे याचिकाएं खारिज कर दीं, जिनमें 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई थी। इन याचिकाओं में कंपनियों ने दावा किया था कि सुनवाई अदालत को इस मामले में उनके और उनके अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं है।